जोधपुर.कोरोना प्रभावित जोधपुर शहर में कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन में छूट को लेकर असमंजस के हालात में प्रशासन ने संशोधित गाइड लाइन जारी कर स्पष्टीकरण दिया कौनसी दुकानें और किस क्षेत्र में खुलेगी.
नॉन कंटेनमेंट जोन के बारे में जारी स्पष्टीकरण
किसी श्रेणी की दुकानें जो किसी गली/काॅलोनी/मोहल्ले में अकेले/अलग से हैं, वो खुल सकती है, लेकिन बाजार में जहां एक से अधिक दुकानें होती है, वहां पहले से अनुमत आवश्यक श्रेणी की दुकानें ही खुल सकती,अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी. इसी प्रकार शाॅपिंग माॅल आदि भी नहीं खुल सकते हैं.
वहीं आने जाने वाले लोगों को दुपहिया वाहन पर एक और चौपहिया वाहन पर 2 लोगों को पास/परमिशन की जरूरत नहीं है. लेकिन आवागमन के लिए सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही ये छूट रहेगी. शराब की दुकानों पर उमङी भीङ
नॉन कनेंटमेंट जोन में शराब की दुकानें खुलते ही वहां शराब के शौकीनो की लम्बी कतार लग गई . सर्किट हाउस रोड पर स्थित एक दुकान के बाहर दुकानदार ने सभी को डिस्टेंस मैंटेन करवाते हुए कतार खड़ा करवाया तो कतार कई मीटर लंबी हो गई. दुकान मालिक ने बताया कि एक व्यक्ति को अधिकतम तीन बोतल की ही बिक्री की जा रही है. शहर के अन्य क्षेत्रों में भी शराब की दुकानों के बाहर ऐसे ही हालात हो गये हैं.