Big Breaking :- डॉक्टर्स-नर्स और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वालो को मिलेगी बड़ी सजा, 5 साल की जेल और दो लाख का लगेगा जुर्माना ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UP में भी मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वाले लोगो को आपराधिक कैटेगरी में डालने के कानून का समर्थन किया तो जानिए ?

इस समय कोरोनावायरस के बीच में देखने को मिला कि कई डॉक्टर नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ पर हमले किए जा रहे हैं लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी सुरक्षा को लेकर एक नए कानून को UP में मंजूरी दे डाली हैं।
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अगर कोई भी डॉक्टर नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ पर हमला करता है तो गैर जमानती अपराध माना जाएगा, केंद्र सरकार में यह कानून बन चुका है जबकि यूपी सरकार का इस कानून के संशोधन को मंजूर कर डाला इसके साथ ही एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव किया गया हैं।
इस कानून के हिसाब से अगर वह किसी मेडिकल स्टाफ पर हमला किया जाता है तो उस शख्स को 7 साल की सजा का प्रावधान है,सके अलावा 50000 से लेकर 200000 का जुर्माना लगेगा, अगर कोई डॉक्टर या दूसरे स्टाफ की गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा तो दोगुनी रकम वसूली जाएगी अपराध करने वाले के खिलाफ मामले की जांच 30 दिन के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी।
इस नए कानून के मुताबिक देखा जाए तो यह अपराध गैर जमानत ही माना जाएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके अध्यादेश लागू किया जा रहा है, अगर किसी डॉक्टर को गंभीर चोटें पहुंचाई जाती है तो उसको 5 साल की सजा जबकि 5 लाख का जुर्माना लग सकता है।

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