'हंसमुख' के प्रसारण पर रोक की मांग वाली याचिका पर नेटफ्लिक्स को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसीरीज 'हंसमुख' के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सोमवार को वीडियो स्ट्रीमिंग एप नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस वेब सीरीज पर वकीलों की छवि खराब करने का आरोप है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने नेटफ्लिक्स और वेबसीरीज के निर्माताओं और निर्देशक को नोटिस जारी कर याचिका पर अपने बयान लिखित में दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया, और शो के प्रसारण पर स्थायी आदेश लेने और इसके प्रसारण पर अंतिरम रोक के लिए आवदेन मांगा।

कोर्ट ने मुख्य मामले पर सुनवाई की तारीख सात जुलाई तय की है, साथ ही शो के प्रसारण पर अंतरिम रोक के लिए एक आवेदन पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
अधिवक्ता आशुतोष दुबे द्वारा दायर याचिका में वेबसीरीज के निमार्ताओं, निर्देशक और लेखक को बिना शर्त माफी मांगने को लेकर कोर्ट से निर्देश की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि वेबसीरीज ने वकील समुदाय की छवि को खराब कर दिया है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं, क्योंकि वे भी कभी वकील रह चुके हैं।
याचिका में आगे कहा गया है, 'शो में किए गए कमेंट ने कानूनी पेशे को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है और स्ट्रीमिंग वेबसाइट के लाखों दर्शकों/ग्राहकों की नजरों में वकीलों की छवि को धूमिल किया है।'
न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

अन्य समाचार