अर्णब गोस्वामी के चक्रव्यूह में फंस गई कांग्रेस और सोनिया गांधी

एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक:

24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में दर्ज उन सभी एफआईआर की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है, जो अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध दर्ज करवाई गई थी। अर्णब की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ भटनागर ने पैरवी करते हुए कहा कि ऐसी एफआईआर राजनीतिक द्वेषता की वजह से दर्ज करवाई गई है। चूंकि सभी एफआईआर में एक ही आरोप है इसलिए किसी एक अदालत में सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुए अर्णब को निर्देश दिए हैं कि वे अग्रिम जमानत के लिए संबंधित कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में महाराष्ट्र की ओर से कपिल सिब्बल, राजस्थान की ओर से मनीष सिंघवी, छत्तसीगढ़ की ओर से विवेक तनखा ने अर्णब के विरुद्ध पैरवी की। कोर्ट के निर्णय पर अर्णब ने कहा कि यह देश के आम व्यक्ति की जीत है। उन्होंने कहा कि उनके चैनल ने पालघर की हत्या कांड का पर्दाफाश किया है और आगे भी ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता करता हंू। DailyhuntDisclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Care of Media

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