रियलिटी शो बिग बॉस में भाग ले चुके खान को फेसबुक लाइव सेशन में टिप्पणी करने के सिलसिले में खार पुलिस ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। खान पर समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के मामले में आईपीसी की धारा 153ए और संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
खान की ओर से वकील नाजनीन खत्री ने अदालत को बताया कि ऐसे मामलों में धारा 153ए लागू नहीं होती। यह धारा धर्म, जाति, जन्मस्थान, आवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है।
उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के चार फैसलों का उल्लेख किया। खत्री ने अदालत से कहा कि खान ने किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि फेसबुक पोस्ट में उन्होंने केवल नेताओं की आलोचना की।
उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस एन शिंदे ने खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। उन्हें 15 दिन तक घर में ही रहने को कहा गया है।