बक्सर : खाद्यान्न वितरण में राज्य सरकार की नई नियमावली ने पीडीएस दुकानदारों में आक्रोश पैदा कर दिया है। नई नियमावली के तहत अब पीडीएस दुकान से अनाज लेने से पूर्व पॉश मशीन पर उपभोक्ताओं के अंगुली का निशान लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जब दुकान पर सोशल डिस्टेंसिग तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के सख्ती से निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है।
फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकृष्ण चौबे ने जिला पदाधिकारी बक्सर को आवेदन देकर कहा है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद संक्रमण का खतरा अधिक है। ऐसे में उपभोक्ताओं का मशीन से निशान लेना खतरनाक है। जबकि किसी दुकानदार के पास बचाव का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने ऐसी स्थिति में दुकानदार को साबुन, मास्क, दस्ताना के अलावा सैनिटाइजर तथा दुकान को प्रतिदिन सैनिटाइज कराने की मांग की है।
Posted By: Jagran
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