कोरोना संक्रमण के चलते देश में लगे लॉकडाउन में आज यानी 20 अप्रैल से देश में कुछ आर्थिक गतिविधियों को छूट मिल रही है,साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के अंदर मजदूरों को आवाजाही के लिए सशर्त गाइडलाइन भी जारी की,साथ ही यह भी साफ़ किया है जिन इलाको में हॉटस्पॉट्स है वहा कोई ढील नहीं दी जाएगी। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के अनुसार जो मजदूर राज्य में ही अपने कार्यक्षेत्र को लौटना चाहते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाये और अगर उनमें लक्षण नहीं हैं तो उन्हें उनके कार्यक्षेत्र तक भेजा जाए,परन्तु मजदूर अपने राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता,साथ ही राज्य के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए,और स्थानीय प्रशासन मजदूरी के लिए यात्रा के दौरान मजदूरों के खाने-पीने की व्यवस्था करे। साथ ही गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों दिए है कि जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में या बहार राहत कैंपों है उन्हें उनकी स्किल के आधार पर कामों में लगाया जाये। सरकार आज से कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर के हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को एहतियात के साथ शुरू कर रही है परन्तु लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सभी जिला कलेक्टर्स को इस समय पूरी सख्ती बरतने के निर्देश जारी किया है , यहाँ सिर्फ गेहूं की खरीद को छोड़कर किसी भी तरह से कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी,मंडियों में ल्थ ऑडिट के बाद ही खरीद की इजाजत दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार कोरोना की महामारी के चलते किसी भी तरह ढील अभी नहीं दी जा रही है ,27 अप्रैल को दिल्ली सरकार इस पर समीक्षा करने के बाद ही आर्थिक गतिविधि को इजाजत देने पर फैसला किया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं समेत कई सार्वजनिक क्षेत्रों में काम की इजाजत दी है, इसके अलावा छोटी औद्योगिक इकाइयों, ऑनलाइन डिलिवरी कंपनियों, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और सभी तरह के सामानों की ढुलाई के कामकाज को लेकर भी छूट दी जा रही है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में कुछ आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दी गयी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही फैसला लिया है की 20 अप्रैल से निर्माण के कामों को करने की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश लॉकडाउन में छूट के लिए प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटा है,पहला संक्रमण मुक्त जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी तरह के काम किये जा सकते है ,दूसरे जिले जहां हॉटस्पॉट है वहां हॉटस्पॉट को छोड़ कर बाकी जगह भी काम चालू होंगे,और तीसरा, इंदौर, भोपाल और उज्जैन जहा गहन संक्रमण है वहा कोई छूट नहीं दी गयी है।