जागरण संवाददाता, छपरा : गर्मी की दस्तक के साथ ही जिले के अनेक हिस्से में भू-जल स्तर गिरने की शिकायतें शुरू हो गई है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए इन इलाकों में टैंकर से जलापूर्ति का निर्देश दिया है। पीएचईडी कार्यपालक अभियंता को ऐसे इलाके की त्वरित पहचान करने तथा यहां टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
डीएम ने कहा है कि कुछ ग्रामीण इलाके में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका ध्यान रखते हुए पानी के टैंकर तैयार कर लिए जाएं। उन्होंने जरूरत के अनुसार पीवीसी फाइबर टैंकर से भी पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा है कि विभागीय टीम के माध्यम से सभी प्रखंडों में भू-जलस्तर गिरने की आशंका वाले क्षेत्रों को चिह्नित करें तथा यहां मौजूद चापाकलों की शीघ्र समीक्षा करें। चलंत दस्ता खराब चापाकलों की मरम्मत के साथ जरूरत के अनुसार कनवर्जन की कार्रवाई करें। डीएम ने कहा है कि जिन इलाके में भू-जलस्तर 20 से 25 फीट तक है, वहां विशेष ध्यान देते हुए कार्यों को शीघ्र पूरा करना जरूरी है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पेयजल की किल्लत से संबंधित किसी तरह की सूचना विभाग के जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 06152-244791 पर दी जा सकती है । यह कंट्रोल रूम सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक चालू रहेगा । लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए ईंट-भट्ठे होंगे चालू
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जागरण संवाददाता, छपरा : डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिले में संचालित ईंट-भट्ठे को लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए चालू कराने का निर्देश दिया है। खान एवं भू-तत्व विभाग से मिले निर्देश के आलोक में डीएम ने यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में ईंट-भट्ठे भी बंद हो चुके हैं। इन ईंट-भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी काम और खाने-पीने का संकट है। ऐसे में विभाग ने बंद पड़े ईंट-भट्ठे को चालू कराने का निर्देश दिया है।
ईंट-भट्ठे संचालकों को यह निर्देश दिया गया है कि काम के दौरान सामुदायिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान मजदूरों को वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक मास्क और सैनिटाइजर आदि के साथ भोजन-पानी की समुचित व्यवस्था भी स्वयं के स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे। काम की अवधि में ईंट-भट्ठे परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। संचालक की ओर से भी अधिक लोगों का जुटान वर्जित रहेगा। डीएम ने कहा है कि बाहरी जरूरत और मजदूरों के खाना-पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए संचालकों को जिला स्तर से पास निर्गत किया जाएगा। इसके लिए जिला खनन पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
Posted By: Jagran
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