सहरसा। लाभुकों को राशि निकासी की पावती रसीद नहीं देने वाले सीएसीपी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बीडीओ ने फरमान जारी किया है।
यह आदेश बीडीओ ने लाभुकों द्वारा निकासी राशि संबंधी पावती रसीद नहीं दिये जाने की शिकायत पर दिया है। बीडीओ दीपक राम ने कहा है कि बिहार बैंक के किसनपुर सीएसपी संचालक आदर्श कुमार एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पतरघट सीएसपी संचालक श्रवण कुमार के खिलाफ लाभुकों द्वारा निकासी राशि की पावती रसीद नहीं दिये जाने की शिकायत पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों सीएसपी संचालक द्वारा प्रिटिग मशीन खराब होने के कारण पर्ची नहीं दिये जाने की बात कही गई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों और मानकों कि उल्लंघन है। साथ ही आर्थिक धोखाधड़ी की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई हेतु संबधित शाखा प्रबंधक को पत्र लिखा गया है।
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Posted By: Jagran
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