औरंगाबाद। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मास्क, साबुन एवं अन्य सामग्री का वितरण पांचवें वित्त आयोग की राशि से नहीं की जाएगी। उक्त राशि का खर्च प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने व साबुन के लिए किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि पंचायत द्वारा उक्त राशि का प्रयोग ग्रामीणों के बीच वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग बिहार के पत्र के हवाला देते हुए डीएम सौरभ जोरवाल ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्वच्छता के उद्देश्य से गांव में ब्लीचिग पाउडर का छिड़काव पांचवें वित्त आयोग की राशि से कराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पांचवें वित्त आयोग की राशि से कई पंचायतों में मास्क एवं साबुन का वितरण किया जा रहा था। जिस पंचायत के मुखिया द्वारा राशि का उपयोग सार्वजनिक वितरण में किया गया है उनके लिए अब परेशानी बन गई है। मास्क साबुन एवं अन्य सामग्री वितरण के नाम पर अब वे पैसे का निकासी नहीं कर सकेंगे। डीएम ने सभी बीडीओ को इसका अनुपालन करने का निर्देश जारी कर दिया है।
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Posted By: Jagran
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