मुंगेर जिले के सरकारी विभागों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के उपयोग पर डी0एम0 ने लगायी पूरी पाबंदी

जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकारी या गैर सरकारी विभागों में कोई पदाधिकारी या कर्मचारी या कोई आगंतुक आदेश के उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो जिला प्रशासन उनलोगों के विरूद्ध '' सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम। कोटपा।2003 की धारा 04 के तहत कानूनी काररवाई करेगा और प्रत्येक उल्लंघनकत्र्ता से दंड स्वरूप दो सौ रूपया वसूल करेगा ।

डी0एम0 ने आदेश में लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद से कोरोना वायरस तेजी से फैलता है ।
हिन्दुस्थान समाचार । श्रीकृष्ण

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