कैमूर। लॉकडाउन से किसानों व कृषि मजदूरों को बाहर कर दिया गया है। ताकि खेतीबाडी का कार्य प्रभावित न हो। जिले में गेहूं की कटनी का कार्य बाधित न हो इसके लिए 177 हार्वेस्टर मालिकों को पास भी निर्गत किया गया है। साथ ही जिन किसानों द्वारा फसल की कटाई कराई जाए उसके अवशेष को खेतों में नहीं जलाने की अपील भी जिला प्रशासन भी कर रहा है। यह बातें डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रबी फसल की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए चालक एवं चालक दल को दूसरे राज्यों से लाने के लिए हार्वेस्टर मालिकों को 177 पास निर्गत किए गए हैं। जबकि किसानों व कृषक मजदूरों को कृषि कार्य करने के लिए लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। कृषि कार्य के दौरान मजदूरों को शारीरिक दूरी बनाने तथा कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक सामग्री खेत पर ही रखने का निर्देश दिया गया है।
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डीएम ने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषक मजदूरों द्वारा फसल कटाई पर रोक नहीं है लेकिन फसल कटाई के समय कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर, रीपर कम बाइंडर होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद अवशेष का भूसा बनाया जाए ताकि पशुओं को भी चारा की कमी नहीं हो। इसके अलावा फसल अवशेष का खेतों में प्रबंधन किया जाए। फसल कटाई के उपरांत किसी भी परिस्थिति में अवशेष नहीं जलाया जाए। यदि जलाते हुए किसान पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीएओ ललिता प्रसाद मौजूद थे।
Posted By: Jagran
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