कोरोना वायरस की वजह से देश के लोगों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है. प्राइवेट कंपनियों में कार्य करने वाले कई कर्मचारियों की सैलरी भी लेट होने की आसार बन गई है.
ऐसे में सरकार की घोषणा के अनुसार कर्मचारी भविष्य से अपना रुपया निकालकर प्रयोग कर सकते हैं. वहीं ईपीएफ से अपना रुपया क्लेम करने से पहले कई बातों का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सरकार की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ईपीएफ से अपने फंड से कुछ भाग निकाल सकते हैं. आइए पहले आपको ईपीएफ को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन के बारे में बताते है.
तीन महीने की सैलरी या 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी अपने ईपीएफ एकाउंट से 3 महीने की बेसिक सैलरी या फिर फंड का 75 प्रतिशत भाग इनमें से जो भी घटेगा निकाल सकता है. पीएफ बैलेंस में कर्मचारी व कंपनी मालिक दोनों का सहयोग होगा. इसे एक उदाहरण से समझने की प्रयास करते हैं. अगर किसी इंप्लाई के पीएफ में 50000 रुपए हैं व उसकी बेसिक सैलरी 15000 रुपए के आसपास है तो वो फंड से 37 हजार रुपए निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.
इन सरल उपायों से पा सकते हैं अपना ईपीएफ का भाग – ईपीएफ पोर्टल https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉगइन करना होगा. – ड्रॉप डाउन मेन्यू में औनलाइन सर्विसेज में पहुंचकर Claim (Form-31,19,10C & 10D) पर ना होगा. – उसके बाद बैंक एकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालकर एकाउंट वेरिफाई कराना होगा. – उसके बाद Proceed for Online Claim पर ना होगा. – यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से PF Advance (Form 31) पर ना होगा. – यहां पर Outbreak of pandemic (COVID-19) को चुनना होगा. – महत्वपूर्ण रकम डालना होगा व चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी व घर पता डालना होगा. – Get Aadhaar OTP के माध्यम से ओटीपी को वेरिफाई कराना होगा. जिसके बाद क्लेम सब्मिट हो जाएगा.