इस सरकार ने सुनाया फरमान, कोरोना वायरस के बारे में झूटी खबरे फ़ैलाने वाले को होगी सीधे जेल ?

आज के आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि जो लोग कोरोनावायरस के खिलाफ गलत अफवाह फैला रहे हैं उनको कौनसी सजा का प्रावधान है ?

कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में संकट की स्थिति बनी हुई है इसका तगड़ा कहर देखने को मिला है ,अब तक भारत में देखा जाए तो 41 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कुल 1834 संक्रमित हुए जिसमें 141 लोगों को रिकवर किया गया हैं।
व्हाट्सएप और अन्य जगह और ग्रुप में देखा होगा कि लोग कोरोना से संबंधित कई सारी अफवाह फैला रहे हैं जिस वजह से पूरे देश में दहशत बढ़ सकती हैं और तेलंगाना सरकार ने इसको रोकने के लिए एक बड़ा सख्त कदम उठाया हैं।
तेलंगाना सरकार ने सीधे तौर पर बताया कि कोरोनावायरस के खिलाफ जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी कई लोग ऐसे हैं जो लॉक डाउन के बीच में काफी दहशत फैलाने वाली झूठी खबर फैला रहे हैं।
इस समय काफी प्रकोप कोरोना का चल रहा हैं, कल काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं तेलंगाना सरकार ने सीधे तौर पर बताया कि राष्ट्रीय आपदा के समय में गलत सूचना डालने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंधित धाराओं के तहत अपराध माना गया जिसमें दोषी व्यक्ति को 1 साल की सजा भी हो सकती है।
आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के निदेशक ने जारी बयान में कहा कि फर्जी खबरें डालने वाले और अखबारों के प्रसारण करने वालों के खिलाफ सरकार बड़ी सख्ती दिखाएगी इसे रोकना एक चुनौती बन गया हैं। सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी गलत अफवाह फैलाने वाले ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिस पर सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।

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