कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण देशभर में हुए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने मंगलवार को एक अध्यादेश जारी कर इस संकट के दौर में टैक्सपेयर्स और बिजनेसमैन को इनकम टैक्स (Income Tax), GST, सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर रिटर्न भरने, आयकर छूट पाने के लिये विभिन्न निवेश और भुगतान के मामलों में राहत दी है. साथ ही इस अध्यादेश के तहत पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है.
राष्ट्रपति ने मंगलवार को 'कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश 2020' (Taxation and Other Laws Ordinance 2020) को मंजूरी दे दी है. Covid-19 के प्रकोप के चलते लॉकडाउन में आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को सरकार ने जो छूट देने का वादा किया था, उसे अब इस अध्यादेश के जरिए अमलीजामा भी पहना दिया है.
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