केंद्र सरकार ने सोमवार को 30 जून तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है, जिनकी वैधता का नवीनीकरण कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन की वजह से नहीं पाया है. अब वे 30 जून तक करा सकते हैं. लेकिन यह उनके लिए है, जिनकी वैधता एक फरवरी से समाप्त हुई है. उसके पहले अगर किसी ने नवीनीकरण नहीं कराया है, तो वह उसकी लापरवाही मानी जाएगी.
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई एक एडवाइजरी में यह कहा गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उनसे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानने के लिए कहा है.
एडवाइजरी के अनुसार, देशव्यापी तालाबंदी और सरकारी परिवहन कार्यालयों को बंद करने के कारण मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की वैधता को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए निर्णय लिया गया है.
केंद्र ने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे "एमवी अधिनियम और नियमों के तहत दस्तावेजों की जांच करें, जिनकी वैधता के विस्तार को लॉकडाउन के कारण नवीनीकृत नहीं किया जा सका या जो 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गए हैं या 30 जून 2020 तक समाप्त हो जाएंगे, उन्हें 30 जून 2020 तक वैध माना जाए.
दस्तावेजों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.