कवर्धा,29 मार्च 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने आदेश जारी करते हुए कहा कि देश, विदेश की यात्रा का अपने घर लौटे कबीरधाम जिले के नागरिकों को कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए न्यूनतम 28 दिनों तक हाम क्वारेन्टाईन का पालन करना करना अनिवार्य है।
होम क्वारेन्टाईन में रखे गए व्यक्ति एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य को भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इस आदेश के उल्लघन करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-269,270,188 एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोराना वायरस की बीमारी को महामारी घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकन एवं जनसामान्य में जन जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जाना आवश्यक है। इसके तहत अन्य देश,राज्य से आए व्यक्तियों को न्यूनतम 14 दिनों तक होम क्वारेन्टाईन का पालन करना अनिवार्य किया गया है।