रोक के बावजूद संचालित होने वाले कोचिग संस्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान सासाराम शहर में संचालित पाए गए दो कोचिग संस्थान के संचालकों पर डीईओ ने शनिवार को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। डीईओ ने यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की है।
डीईओ प्रेमचंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थानों के संचालन पर रोक लगी हुई है। जिसमें सरकारी विद्यालयों व कॉलेजों के अलावा निजी स्कूल व कोचिग संस्थान भी शामिल हैं। लेकिन किए गए निरीक्षण में गौरक्षणी मोहल्ला में जेनिथ इंस्टरीच्यूट व न्यू एरिया के विजन क्लासेज कोचिग संस्थान संचालित होता पाया गया। जिसके संचालक से स्पष्टीकरण भी पूछा गया था। लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उनके विरुद्ध कोचिग संस्थान नियंत्रण व विनयमन अधिनियम 2010 व सरकारी निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कहा कि कुछ निजी विद्यालय भी संचालित होते पाया गया था। जिसके संचालकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उसके संचालक के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। डीईओ की मानें तो जिले में एक भी कोचिग संस्थान अधिनियम के तहत निबंधित नहीं हैं। सभी संस्थानों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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Posted By: Jagran
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