बक्सर : सरकारी अस्पतालों में अगर कोरोना के संदिग्ध मरीज मिलते हैं तो उसके लिए जांच समिति का गठन कर दिया गया है। उधर, निजी अस्पतालों में भी अगर इस तरह के संदिग्ध दिखते हैं तो उनकी सूचना तीन घंटे के अंदर अचूक रूप से सिविल सर्जन को देने का फरमान जारी किया गया है। जिलाधिकारी अमन समीर ने यह आदेश जारी किया है। इसके लिए उन्होंने सिविल सर्जन डॉ.उषा किरण वर्मा को निजी अस्पतालों के साथ बैठक करने का भी निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने बिहार एपिडेपिक डिजीज रेगुलेशन में प्रदत्त शक्तियों एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में जिले में कार्यरत सभी शॉपिग मॉल, व्यायामशाला, स्वीमिग पुल आदि को 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी सिनेमा हॉल को भी 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से बंद करने का फरमान जारी किया है। यही नहीं, डीएम ने शादी-विवाह को छोड़कर वैसी भीड़ समूह जहां पर लोगों की संख्या 50 से अधिक है, को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रमुख दुकानों एवं रेस्टोरेंट को हिदायत दी है कि वे अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर आने वाले लोगों के लिए आवश्यक मात्रा हैंड सैनिटाइजर रखना सुनिश्चित करें तथा हैंड सैनिटाइजर के उपयोग के बाद ही किसी को दुकान के अंदर प्रवेश करने दें। एक समय में दस से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर भी उन्होंने रोक लगाई है। डीएम ने दोनों अनुमंडल के एसडीओ को उक्त आदेश का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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सिविल सर्जन ने बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर लगाई रोक
जासं, बक्सर : प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश के आलोक में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिविल सर्जन डॉ.उषा किरण वर्मा ने बायोमीट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज करने पर रोक लगा दी है। इस बाबत जारी आदेश में सिविल सर्जन ने सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मियों को अगले आदेश तक अपनी उपस्थिति को उपस्थिति पंजी में दर्ज करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
Posted By: Jagran
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