संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद) : एसडीओ कार्यालय कक्ष में माता पिता भरण पोषण समिति की बैठक में आठ मामलों को सुना गया और उसका निष्पादन किया गया। यह बैठक प्रत्येक शनिवार को किया जाता है। एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह एवं सदस्य अश्विनी तिवारी व भगवान सिंह ने सभी मामलों को सुना और उस का निष्पादन करते हुए एसडीओ द्वारा आदेश जारी किए गए। शहर के वार्ड संख्या 25 निवासी रविद्र शर्मा अपने पुत्र उमेश शर्मा पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पहुंचे थे। लेकिन उनका पुत्र उपस्थित नहीं हुआ। एसडीओ ने इस मामले में वारंट निकालने का आदेश निर्गत किया। प्रखंड के नुआंव गांव निवासी दसई सिंह के भरण पोषण के मामले पर सुनवाई करते हुए उनके सभी पुत्रों को भरण पोषण हेतु राशि तय करते हुए राशि को पिता को देने के आदेश दिया गया। ललन सिंह के मामले को सुनते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की गयी। ओबरा प्रखंड के नरौला गांव निवासी शायदा खातून को भरण-पोषण के लिए तीन हजार रुपए मिलते थे। उनके द्वारा यह राशि बढ़ाने की मांग की गई और या राशि पांच हजार करते हुए इनके पांचों पुत्रों को उक्त राशि बैंक खाते में देने का निर्देश दिया गया। ओबरा निवासी धनराज राम अपने पांच पुत्रों से भरण-पोषण दिलवाने का मामला लेकर पहुंचे थे। उनके पुत्रों को नोटिस तामिला करने का आदेश दिया गया। दाउदनगर शहर के वार्ड संख्या 24 निवासी राधा देवी अपने पुत्र पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पहुंची थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीओ द्वारा दोनों पक्षों से बॉंड बनाने का आदेश जारी किया गया। कहा गया कि यह घरेलू विवाद है। दोनों पक्ष भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और यदि करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तरारी निवासी परीखा राजवंशी शिकायत लेकर पहुंचे थे कि उन पर कर्जे का बोझ है, लेकिन उनके चार पुत्रों द्वारा कर्ज चुकाने में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि सरपंच और मुखिया की उपस्थिति में इस समस्या का समाधान निकाला जाए। पुत्रों ने कर्ज भरने में सहमति जतायी। महावर निवासी सखीचंद्र चौधरी के मामले में कहा गया कि समिति कार्यालय द्वारा पहले आदेश दिए जाने के बावजूद उनके दो पुत्र अपने साथ नहीं रख रहें है। समिति के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। एसडीओ ने इसका अनुपालन थाना स्तर से सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।
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Posted By: Jagran
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