कोरोना का खौफ, जिले में धारा 144

समस्तीपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण ने सबकी चिता बढ़ा दी है। जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्क और सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया। लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धारा 144 लगा दी गई है। उक्त बातें जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहीं। उन्होंने शहर के सरकारी बस पड़ाव में एनआरसी, सीएए व एनपीआर के खिलाफ चल रहे सत्याग्रह आंदोलन और शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल व धरने को भी 31 मार्च तक बंद रखने की अपील की। उनसे सहयोग के लिए वार्ता की जा रही। शहर के टाउन हॉल, पटेल मैदान के सभी आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। आगामी 22 मार्च को होनेवाले बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी स्थगित कर दिया गया है। सभी प्रकार के सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद उक्त अवधि तक नहीं होंगे।

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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में 18 मार्च को होनेवाले पंचायत उपचुनाव के मतदान को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद डीएम ने कहा कि जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज, विद्यालय, कोचिग संस्थान, छात्रावास में पढ़ाई नहीं होगी। सभी आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आपदा के दृष्टिकोण से सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मी संस्थानों में सामान्य दिनों के तरह उपस्थित रहेंगे। इस अवधि के लिए मध्याह्न भोजन बंद कर दिया गया है। इसकी समतुल्य राशि संबंधित छात्र और छात्राओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र का भी 31 मार्च तक संचालन बंद कर दिया गया है। सिर्फ सेविका और सहायिका केंद्र पर पहुंचेंगी। टेक होम राशन का वितरण घर-घर जाकर करना है। दुबई से लौटे युवक की रिपोर्ट निगेटिव दुबई से लौटे मोहिउद्दीननगर निवासी विनोद कुमार की रिपोर्ट निगेटिव रिपोर्ट आई है। उनके स्वजन को भी आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिविल सर्जन की ओर से कुछ महत्वपूर्ण एडवाजरी दी गई है। सभी के लिए जरूरी है। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें।
मास्क व हैंड सेनेटाइजर का स्टॉक करने पर होगी कार्रवाई भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में मास्क व हैंड सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया है। मास्क व हैंड सेनेटाइजर का मूल्य, स्टॉक में अधिक रखने पर कार्रवाई होगी। एसडीओ और डीएसपी को स्टॉक में अधिक रखने पर जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है। कोरोना वायरस की सूचना के लिए सदर अस्पताल में हेल्पलाइन नंबर लगाया गया है। हेल्पलाइन संख्या 8544421784 नंबर जारी किया गया है। बाहरी देश से आनेवाले सभी लोगों की जांच होगी। विदेश से आनेवाले लोगों के बारे में इस नंबर पर जानकारी देंगे। मेडिकल टीम इसको लेकर उनके घर पर जाकर जांच करेंगे। स्वास्थ्य संस्थान में इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क व हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही।
Posted By: Jagran
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