नागरिकों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने हेतु औरंगाबाद डीएम ने आवश्यक निर्देश जारी कर बीडीओ सीओ एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोविड 2019, कोरोना वायरस को दुनिया में महामारी घोषित किया गया है। बिहार के निकटवर्ती राज्यों में भी इसके प्रसार देखने को मिल रहे हैं ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि इसे इसके विस्तार को रोकने के लिए आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र को लागू किया जाए। बीडीओ द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि यह वायरस हवा के माध्यम से नहीं फैलता है बल्कि छूने अथवा स्पर्श के माध्यम से फैलता है। विदेश से आने वाले लोगों के माध्यम से भी यह वायरस लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। जारी पत्र में सामूहिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की बात कही गई है। इसके तहत जिले में संचालित होटल रेस्टोरेंट सामूहिक आयोजन को 14 मार्च से 31 मार्च तक के लिए बंद किया जा रहा है। इसके पूर्व राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज कोचिग सहित अन्य सामूहिक स्थलों पर बैन लगाया है। जारी पत्र में कहा गया है कि कोई भी विदेशी यात्री अथवा विदेश से आने वाले लोग गांव अथवा शहर में आते हैं तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। उन्होंने 14 मार्च से 31 मार्च तक जुलूस धरना जलसा सहित पर रोक लगा दिया है। इसके लिए बीडीओ सीओ थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। पत्र में कहा गया है कि बीडीओ सीओ थानाध्यक्ष अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण कराकर बिहार के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूचना एकत्रित करवाएं। साथ ही ऐसे लोगों की स्वास्थ्य जांच कराने का कार्य कराएं ।
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Posted By: Jagran
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