संवाद सूत्र, पोठिया ( किशनगंज ): खाद्यान्न कालाबाजारी के मामले में पोठिया थाना अंतर्गत टिपीझारी पंचायत के डीलर पुत्र सहित कुल चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार के बयान पर खाद्य कालाबाजारी 7 इसी अधिनियम के तहत पोठिया थाना कांड संख्या 49 / 2020 दिनांक 9 मार्च 2020 को दर्ज कराई गई है। घटनाक्रम के तहत टिपीझाड़ी पंचायत के कारीगांव में कुछ ग्रामीणों ने एक फटफटिया पर लदा 20 बोरा चावल पकड़ा । इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पोठिया थाना सहित अनुमंडल अधिकारी किशनगंज को दी । अनुमंडल अधिकारी ने पूरे मामले से पोठिया आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार को अवगत करवाने के तथा जांच करने को कहा । मौके पर पहुंचे आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार ने देखा कि फटफटिया पर बरामद 20 बोरी अरवा चावल है । प्रत्येक बोरी पर राज्य खाद्य निगम अंकित था तथा हाथ सिलाई की हुई थी । प्रत्येक बोरी में 50 किलो चावल था। कुल 10 क्विटल चावल बरामद किया गया था। फटफटिया चालक ने उक्त चावल को एक खुदरा पैकार अनवारुल से लेने की बात कही । ग्रामीणों द्वारा यह 20 बोरी चावल पंचायत के एक डीलर सरफुद्दीन के होने की शंका जताई । इसी संदेह के आधार पर आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर सरफुद्दीन के स्टॉक की जांच की तो स्टॉक पूरी तरह सही पाया । चावल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी लेकिन फटफटिया चालक ने चावल लोड होने में डीलर सरफुद्दीन के एक नजदीकी रिश्तेदार के शामिल होने की बात कही। इसी बयान के आधार पर पोठिया थाना में फटफटिया चालक भुट्टू ,चावल पैकार अनवारुल ,डीलर का पुत्र हारुण कें साथ उसके भतीजा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है । हालांकि बताते चलें की आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार ने अपने बयान में कहीं भी डीलर सरफुद्दीन के इस मामले में संलिप्तता होने कि बात नहीं बताई है।
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Posted By: Jagran
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