पूर्णिया। स्थानीय अदालत ने पूर्णिया पूर्व प्रखंड के कवैया पंचायत से निर्वाचित मुखिया फजरूल रहमान का निर्वाचन रद्द कर दिया है। अदालत ने इसकी सूचना जिला निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। विदित हो कि कवैया के निवर्तमान मुखिया पवन यादव के आवेदन पर जिला प्रशासन ने जांच कराई थी जिसमें वर्तमान मुखिया द्वारा अपने शपथ पत्र में अपना अपराध छिपाने के मामले की पुष्टि हुई थी जिसके बाद उनका निर्वाचन अवैध करार दिया था।
फजरूल रहमान कवैया पंचायत से 2016 में 68 मतों से विजयी हुए थे। उनके निर्वाचन पर पवन कुमार ने चुनाव प्राधिकरण के सामने चुनौती दी थी। सदर मुंसिफ कुलदीप ने आवेदन संख्या 13-2016 की सुनवाई करते हुए उक्त फैसला दिया। निर्वाचित मुखिया पर अपने अपराधिक घटना नामांकन के दौरान छुपाने का आरोप लगाया गया था। नामांकन में दाखिल शपथ पत्र में अपराधिक घटना को छुपाया था। अदालत ने इस पद पर बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत दोबारा चुनाव करने का निर्देश दिया है।
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Posted By: Jagran
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