जमुई। चंद्रमंडीह के तत्कालीन एएसआइ पुरुषोत्तम नारायण सिंह को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी तसनीम कौशर ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक ह•ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने के एवज में एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बताया जाता है कि चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के चंद्रमंडीह गांव निवासी ब्रहमदेव पासवान ने एएसआइ पुरुषोत्तम नारायण सिंह पर 29 दिसंबर 2013 को घर में घुस कर जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट शुरू कर देने तथा घसीटते हुए थाना ले आने का आरोप लगाया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद ब्रह्मादेव का भतीजा थाना पहुंचा तो उससे जबरदस्ती सादे कागज पर हस्ताक्षर करा कर ब्रहमदेव पासवान को छोड़ दिया गया। तब पीड़ित ने जमुई कोर्ट पहुंच कर एएसआई के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट के समक्ष चार गवाह प्रस्तुत हुए। सभी की गवाही के उपरांत दोनों ओर से वकीलों की दलिलें सुनने के बाद कोर्ट ने भादवी धारा 323 में एक वर्ष एवं एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 504 के तहत एक वर्ष व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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Posted By: Jagran
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