पत्नी की हत्या के 9 साल बाद पति दोषी करार

- कुएं से मिला था सड़ा-गला शव, फोटो के आधार पर पिता ने की थी पहचान

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने पत्नी की हत्या के आरोपित उपेन्द्र प्रसाद को दोषी करार किया है। सजा निर्धारण पर फैसला छह मार्च को होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बहस व 13 साक्षियों का परीक्षण किया था। अजनौरा के चौकीदार मामले के सूचक अर्जुन प्रसाद के फर्द बयान पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 10 मई 2011 को मृतका गुड़िया उर्फ विनीता का शव नूरसराय थाना क्षेत्र के अजनौरा गांव के किसकुरवा खंधा के 25 फीट गहरे कुएं से बरामद हुआ था।
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जानकारी होते ही चौकीदार से थाने को सूचना दी तथा शव को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला था। शव सड़-गल चुका था, इस कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस अनुसंधान के दौरान मृतका की फोटो सार्वजनिक की गई। 3 नवम्बर 2012 को बेन थाना के गुलड़िया बिगहा निवासी राजेन्द्र प्रसाद ने थाने में आकर फोटो की बेटी के रूप में पहचान की। उन्होंने बताया कि 2006 में नूरसराय थाना क्षेत्र के अजनौरा निवासी उपेन्द्र प्रसाद से बेटी की शादी कराई थी। शादी के बाद से ही मायके से दहेज लाने के लिए दामाद उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। दामाद का अपनी भाभी से नाजायज संबंध भी था। जिसका वह विरोध करती थी। 31 जनवरी 2012 को दामाद व एक अन्य अनिल कुमार को दहेज प्रताड़ना के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साक्ष्य के अभाव में अनिल कुमार को रिहा कर दिया गया।
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रंगदारी के आरोपी किशोर को 3 वर्ष तक आचरण सही रखने की हिदायत के साथ रिहाई
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जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्रा ने बुधवार को रंगदारी के आरोपी किशोर को तीन वर्ष तक आचरण सही रखने व शांति बनाए रखने की हिदायत के साथ बंध पत्र भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने किशोर को यह चेतावनी भी दी है कि यदि तीन साल के दौरान शांति भंग करने या अपराध को दोहराने की शिकायत मिली तो हिरासत में भेज दिया जाएगा। एपीओ राजेश पाठक ने अभियोजन पक्ष से बहस के साथ तीन साक्षियों का परीक्षण किया था। प्राथमिकी के अनुसार बिहार थाना क्षेत्र के मेहंदी नगर निवासी राहुल कुमार अपने घर से 25 अप्रैल 2017 को दवा लाने अंबेर मोड़ जा रहा था। इसी बीच किशोर ने साथियों संग मिलकर उसे घेर लिया था और रंगदारी में 50 रुपए देने को कहा। उसने इंकार किया तो मारपीट कर सिर फोड़ दिया था। इसके बाद राहुल ने किशोर व अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कराई थी।
Posted By: Jagran
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