गोपालगंज : नगर थाना क्षेत्र के कोन्हवां में अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में नामजद आरोपित ने पुलिस के लगातार बढ़ते दबाव के बीच मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमणि कुमार के न्यायालय में समर्पण कर दिया। बाद में आरोपित के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए सीजेएम के न्यायालय ने उसे चौदह दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हाल ही में इस आरोपित के विरुद्ध न्यायालय से इश्तेहार जारी किया गया था।
जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र कोन्हवां गांव के रंजय ओझा तथा उनके छोटे भाई सचिन ओझा के बीच रुपया के लेनदेन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर पांच अप्रैल 2019 की रात सचिन ओझा की उनके ही बड़े भाई रंजय ओझा ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित रंजय ओझा फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर सचिन ओझा के पिता दारोगा ओझा ने घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी। इस घटना को लेकर दारोगा ओझा के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें सचिन ओझा की हत्या के आरोप में उनके बड़े भाई रंजय ओझा को नामजद आरोपित बनाया गया। घटना के समय से ही आरोपित फरार चल रहा है। रंजय ओझा की ओर से इस आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका गत वर्ष ही खारिज कर दी गई थी। इधर नगर थाने की पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए हाल ही में इश्तेहार चिपकाया था। इसी बीच आरोपित ने न्यायालय में समर्पण कर दिया।
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Posted By: Jagran
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