निजी स्कूलों की मनमानी पर इस बार भी नहीं लग पाएगी रोक

मुंगेर। निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2019 को अधिसूचना जारी कर सभी प्रमंडल में शुल्क विनियमन समिति का गठन करने के निर्देश दिए। मुंगेर प्रमंडल में जून 2019 को शुल्क विनियमन समिति गठित हुई। कमेटी का गठन होने के बाद से अभी तक कमेटी की बैठक नहीं हुई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी निजी विद्यालय सात प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि करेंगे तो उन्हें प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी से स्वीकृति लेनी होगी। मुंगेर प्रमंडल में मात्र मुंगेर जिला से एक निजी विद्यालय न्यू एरा पब्लिक स्कूल ने ही फीस वृद्धि का प्रस्ताव कमेटी के पास भेजा। प्रस्ताव भेजने में नियम का अनुपालन नहीं करने के कारण कमेटी के सचिव सह क्षेत्रीय उप निदेशक शिक्षा मंसूर आलम ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।

50 हजार का इनामी अपराधी गिरफ्तार, पांच मामलों में पुलिस को थी तलाश यह भी पढ़ें
------
कौन कौन हैं कमेटी में
अध्यक्ष : प्रमंडलीय आयुक्त
सदस्य सचिव : क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मुंगेर प्रमंडल
सदस्य : जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर
निजी विद्यालय के दो प्रतिनिधि में : डीएवी जमालपुर और नेट्रोडेम एकेडमी के प्राचार्य
दो अभिभावक : डीएवी मुंगेर के अभिभावक अभय कुमार सिन्हा और विद्या मंदिर पुरानीगंज के अभिभावक रश्मि बाला
------
फीस वृद्धि के क्या हैं नियम
- कोई भी निजी विद्यालय सात प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि के लिए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से सात माह पूर्व शुल्क विनियमन समिति के पास आवेदन देंगे
- शुल्क विनियमन समिति निजी विद्यालय के प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा के बाद अपना निर्णय देगी
- बिना समिति की अनुमति के सात फीसद से अधिक फीस वृद्धि करने वाले विद्यालय पर होगी कार्रवाई
------
बोले क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
शुल्क विनियमन समिति की बैठक नहीं हो पाई है। शीघ्र ही समिति की बैठक होगी। बिना अनुमति के कोई भी निजी विद्यालय सात फीसद से अधिक फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंसूर आलम, क्षेत्रीय उपनिदेशक शिक्षा मुंगेर
Posted By: Jagran
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

अन्य समाचार