जहानाबाद। कल्याण विभाग ने अनुजाति- जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को 78.95 लाख रुपये मुआवजा भुगतान किया है। जिले में 80 एससी-एसटी अत्याचार पीड़ितों को मुआवजा देती है।
सरकार द्वारा इस नियम के तहत कम से कम एक लाख तथा अधिकतम आठ लाख रुपये भुगतान का प्रावधान किया है। एससी-एसटी के लगाए गए आरोप में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कल्याण पदाधिकारी जर्नादन राम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन कोर्ट और कल्याण विभाग को भेजा जाता है। प्रतिवेदन के आधार पर अत्याचार पीड़ित को मुआवजा भुगतान का प्रावधान है। प्राथमिकी दर्ज होते पहली किश्त का भुगतान का भुगतान किया जाता है। हत्या या दुष्कर्म होने पर आठ लाख रुपये तक मुआवजे दिए जाते हैं। अन्य मामले में कम से कम एक लाख दिए जाने का प्रावधान है।
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Posted By: Jagran
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