लैंगिक शिकायतों के निवारण को विद्यालय में स्थापित होंगे सेल

बालकों के साथ होने वाले मानसिक एवं शारीरिक यौन शोषण को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट लागू किया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ माध्यमिक व डीपीओ एसएसए को पत्र लिखकर कहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए शैक्षिक संस्थानों में बच्चों व उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर लैंगिक शिकायतों के निवारण की व्यवस्था हो। इसके लिए सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं वरीय शिक्षक की अध्यक्षता में जागरूकता एवं शिकायत निवारण सेल को स्थापित किया जाए। विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित किया गया है। मॉड्यूल के आधार पर सभी प्रखंडों से कम से कम एक शिक्षक को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इन प्रशिक्षकों के माध्यम से सभी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है, ताकि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सके। लैंगिक शिकायत के निवारण के लिए सभी जिले के प्राथमिक प्रारंभिक माध्यमिक उच्च विद्यालयों में जागरूकता एवं शिकायत निवारण सेल स्थापित किया जाएगा। इसमें विद्यालय के एचएम अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सदस्य के रूप में एक शिक्षक, एक शिक्षिका सहित कुल पांच लोग शामिल होंगे।


Posted By: Jagran
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