मधेपुरा। पीएम किसान योजना के लाभार्थी को अब दुर्घटना बीमा के साथ-साथ सस्ते ब्याज पर कृषि ऋण मिलेगा। इसके लिए बैंकों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी शंभू शरण सिंह ने बताया कि लाभुक केसीसी लोन के लिए एक पन्ने का आवेदन देकर ऋण प्राप्त कर सकते सकते हैं। जिस बैंक से पीएम सम्मान निधि की राशि मिलती है वहीं बैंक उन्हें ऋण स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के अधिकतम चार फीसदी की ब्याज दर पर फसल एवं पशु-मत्स्य पालन के लिए अल्प अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। किसान क्रेडिट बनाने का अभियान 10 फरवरी 2020 से शुरू किया गया है। जो अगले 15 दिनों तक चलाया जाएगा। कृषि ऋण के लिए बैंक सखी का होगा उपयोग-पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) योजना के तहत बैंक सखी का उपयोग किया जाएगा। पीएम किसान के लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। किसानों को कैसे मिलेगा ऋण केसीसी लोन के लिए एक पन्ने का आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जमीन रिकॉर्ड, फसल विवरण और एक घोषणा देना होगा कि उन्होंने पहले किसी बैंक शाखा से केसीसी ऋण नहीं लिया है। इसमें किसी भी तरह के जमानत की आवश्यकता नहीं होगी। इस बाबत अग्रणी जिला प्रबंधक ने बैंकों को निर्देश दिया कि पीएम किसान के लाभुकों से केसीसी ऋण के लिए आवेदन तथा आवश्यक कागजात मिलने के 14 दिन के अंदर ऋण स्वीकृत करें। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एक लाख 60 हजार केसीसी ऋण के लिए किसी भी तरह के जमानत की आवश्यकता नहीं होगी। मत्स्य पालन व पशुपालन के लिए मिलेगा ऋण अग्रणी जिला प्रबंधक ने बैंकों को निर्देश दिया कि ऐसे किसानों को चिह्नित करें, जो पीएम किसान योजना के लाभुक हैं, अभी तक केसीसी ऋण नहीं मिला है। वहीं जो केसीसी ऋण में बढ़ोतरी चाहते हैं या मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए आवश्यक कार्यकारी पूंजी के लिए केसीसी लोन लेना चाहते हैं, वे शाखा से संपर्क कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
जिले के 4.5 प्रतिशत घरों तक ही पहुंचा नल का जल यह भी पढ़ें
Posted By: Jagran
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस