न्यायालय का आदेश होने के बाद भी नहीं हटा सरकारी पोखर से अतिक्रमण

सहरसा। उच्च न्यायालय का आदेश होने के बाद भी झिटकी स्थित सरकारी पोखर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। जबकि इस मामले को लेकर झिटकी ग्रामवासियों के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी सहित आवेदन देकर अंचलाधिकारी से सरकारी पोखर से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।

बताते चलें कि सीओ को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि झिटकी मौजा अंतर्गत खाता नंबर 255 खेसरा नंबर 523 पर एक एकड़ 24 डिसमिल बिहार सरकार की जमीन पर बने पोखर के चारों तरफ के महार पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा अवैध रूप से पक्का मकान बना लिया गया है जिससे पोखर तक आम लोगों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। हालांकि अतिक्रमण खाली कराने के लिए प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग संगठन के प्रखंड सचिव नारायण मुखिया ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा मार्च 2019 में अंचलाधिकारी को छह माह का समय देते हुए अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद सरकारी पोखर से अतिक्रमण खाली नहीं कराया गया। सूत्रों की मानें तो उक्त पोखर के महार पर कुछ भूमिहीन लोगों के नाम बासगीत पर्चा मिला हुआ है। इसको लेकर प्रशासन अतिक्रमण खाली कराने में अक्षम साबित हो रहा है।
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Posted By: Jagran
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