एडीजे छह विवेक कुमार की अदालत ने मदनपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने मदनपुर थाना कांड संख्या 12/20 की सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष के द्वारा वाद दैनिकी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के मामले में कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने अपने आदेश की प्रतिलिपि डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष एवं कोषागार पदाधिकारी को भेजा है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आर्म्स एक्ट मामले में दर्ज उपरोक्त कांड की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। यह कांड थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी के बयान पर दर्ज की गई है। इस वाद में 25 जनवरी 20 से अग्रिम जमानत का आवेदन लंबित है। कोर्ट ने वाद दैनिकी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना थानाध्यक्ष की लापरवाही को माना है।
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Posted By: Jagran
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