दो मिनीगन फैक्ट्री संचालक दोषी करार

- सात वर्ष पुराना है मामला

- नामजद तीन आरोपी में एक नाबालिग का मामले जेजे वोर्ड में भेजा गया था
संवाद सूत्र, मुंगेर : सात वर्ष पुराने मिनीगन फैक्ट्री संचालन मामले में एडीजे तृतीय मेहश कुमार ने दो नामजद आरोपी को दोषी करार दिया।
सोमवार को उन्होंने सत्रवाद संख्या 612/13 में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद मुफस्सिल थाना के मिर्जापुर बरदह गांव के मु. गुलशेर आलम व मु. सलीम को आ‌र्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष से एपीपी अभय कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया।
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क्या है मामला : मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर 28 जून 2013 को मिर्जापुर बरदह गांव में मु. गुलशेर आलम के घर में छापामारी की । छापामारी के दौरान तीन आरोपी को हथियार बनाते गिस्पतार किया गया। इस दौरान एक अर्ध निर्मित पिस्टल व हथियार बनाने का उपकरण जब्त किया गया था। मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 165/13 में एक नाबालिग से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए जेजे बोर्ड में भेजा गया। जबकि अन्य दो आरोपी मु. गुलशेर आलम व मु.सलीम को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया।
Posted By: Jagran
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