जमीन के विवाद में आम आदमी भी बना अपराधी तीन पुत्र सहित पिता था नामजद, शुक्रवार को दो पुत्र हुआ था रिहा संवाद सूत्र, मुंगेर : पड़ोसी से जमीन के विवाद का निपटारा तो नहीं हुआ, लेकिन 34 माह के बाद पिता और पुत्र को न्यायालय ने सजा सुना दी।
अपने विरोधी की पत्नी अमला देवी को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने पिता व पुत्र को सजा सुनाई।
सोमवार को सत्रवाद संख्या 302/17 में सजा के बिदु पर सुनवाई में अभियोजन व बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्र ने कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शिव नगर मुहल्ला निवासी तारकेश्वर महतो एवं उनके पुत्र दिलीप महतो को भादवि की धारा 307/34 में सात -सात वर्ष की सश्रम कारावास एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दो -दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पिता-पुत्र को दो-दो हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। गौरतलब हो विगत शुकवार को इस मामले में तारकेश्वर महतो के अन्य आरोपी पुत्र जितेंद्र महतो एवं खाला महतो को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अपर राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया।
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क्या है मामला : कासिम बाजार के शिव नगर मुहल्ला के सत्तो महतो की पत्नी अमला देवी 9 मार्च 2017 अपने घर में सोई थी। देर रात शौच लगने पर वह गेट खोल कर बाहर निकली तो धात लगाए आरोपियों नें उसे गोली मारकर कर जख्मी कर दिया। अमला देवी ने कासिम बाजार थाना में दर्ज मुकदमा 55/17 में दिए अपने बयान में कहा कि जान मारने के नीयत से खाला महतो एवं जितेंद्र महतो के कहने पर उनके भाई दिलीप महतो एवं उनके पिता तारकेश्वर महतो ने गोली चलाई। जो मेरे सीने के नीचे व बांह में लगी।
Posted By: Jagran
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