पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पति को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रथम त्वरित निष्पादन न्यायालय के न्यायाधीश प्रभात शंकर सिन्हा ने बुधवार को यह सजा विक्की पांडेय को सुनाई। विक्की पांडेय हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे का निवासी बताया गया है।
जानकारी के अनुसार, विक्की पांडेय की शादी वर्ष 2010 में गया जिला अंतर्गत फतेहपुर थाना क्षेत्र के बड़गंव निवासी शिंपी देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी। 07 मई 2017 को पति ने आपसी रंजिश के कारण पत्नी को जला दिया था। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। इलाज के क्रम में गया स्थित अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मृतक के भाई पंकज पांडेय द्वारा हिसुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोपित पति का किसी दूसरे महिला के साथ संबंध होने की बात कही गई है। अपर लोक अभियोजक निभा कुमारी द्वारा अदालत में गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित पति को पत्नी की हत्या को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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Posted By: Jagran
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