जागरण संवाददाता, शेखपुरा:
कोरमा थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ हुए गैंग रेप तथा उसका वीडियो बनाने की घटना के विरोध में लोगों ने सोमवार को महिला थाना शेखपुरा का घेराव किया। ये लोग कोरमा थाना के टाल क्षेत्र के गांवों से शेखपुरा पहुंचकर थाना का घेराव किया। गैंग रेप की इस घटना को लेकर महिला थाना में ही चार नामजद तथा दो अज्ञात के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बाबत टाल क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता तथा ढाढ़ी विकास मंच के पदाधिकारी ललन कुमार ने बताया घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस घटना में चार नामजद लोग पानापुर गांव के हैं। इधर महिला थाना की एसएचओ यशोदा देवी ने बताया नामजद लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस द्वारा लोगों को कार्रवाई का आश्वसन मिलने के बाद लोग सदर अस्पताल पहुंचे। रेप पीड़ित किशोरी का सदर अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। ग्रामीणों में ललन कुमार के साथ विजय राम,राम बिलास राम,जलधारी राम,लोरिक राम,मनोज कुमार,भगवान दास,रंगलाल भी शामिल थे। ललन कुमार ने बताया 48 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो टाल के लोग सामूहिक रूप से शेखपुरा कलेक्ट्रेट पर धरना देकर सरकारी कामकाज ठप करेगें। बताना जरूरी है कोरमा थाना के टाल में शनिवार की शाम खेत में काम करके घर लौट रही किशोरी के साथ बदमाशों ने गैंग रेप करने के साथ उसका वीडियो भी बना लिया था। दलित उत्पीड़न के मामले में पांच दोषी करार
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विधि संवाददाता, शेखपुरा : सोमवार को विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के एक मामले में पांच आरोपित को दोषी करार दिया। सभी आरोपित जिले के बरबीघा थाना अंतर्गत मलिलचक गाँव का रहने वाला है। विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि पीड़ित सूचक मलिलचक गांव के ही कारू चौधरी है। वर्ष 2013 के 30 सितंबर को जब टमटम लेकर बरबीघा जाने का तैयारी कर रहा था। उसी वक्त गांव के ही मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अरबी एवं मोहम्मद असलम ने सूचक के साथ जातिसूचक गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम अपनी जमीन को दूसरे के यहां क्यों बेच दिया। इसी बात पर सूचक जब गाली देने से मना किया तब सभी आरोपित मिलकर मारपीट करने लगा। जिसको लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा सभी गवाहों को न्यायालय में गवाही कराएं एवं उक्त मुकदमा में सुनवाई के दौरान बहस की।
Posted By: Jagran
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