अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ दीनानाथ सिंह की अदालत ने गवाही के लिए लंबित विभिन्न मामलों में चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता के वेतन निकासी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने करगहर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ केके चौधरी एवं करगहर सीढ़ी थाना के तत्कालीन दारोगा सह अनुसंधानकर्ता राजदेव राय, योगेंद्र सिंह व रामशंकर राय के वेतन निकासी पर रोक लगाई है। वहीं सासाराम नगर थाना से जुड़े दूसरे मामले में अनुसंधान कर्ता पुलिस अधिकारी सत्येन्द्र कुमार सिंह के वेतन निकासी पर रोक लगाई है।
Posted By: Jagran
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