आ‌र्म्स एक्ट में एक दर्जन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

- 19 वर्ष के बाद आया न्यायालय का फैसला संवाद सूत्र, मुंगेर : हथियार, गोली व बम बरामदगी के मामले में सत्रवाद संख्या 77/10 में एडीजे द्वितीय अनील कुमार मिश्रा ने एक दर्जन नामजद को सजा सुनाई। बुधवार को एडीजे द्वितीय ने नयाराम नगर थाना कांड संख्या 27/01 व सत्र वाद संख्या 77/10 में सजा के बिदु पर सुनवाई की। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद एक दर्जन नामजद दोषी को आ‌र्म्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष की सजा व भादवि की धारा 323 में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने सभी आरोपित पर एक-एक हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा ने करने पर आरोपित को एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी होगी। अभियोजन की ओर से एपीपी मु़. जहांगीर ने बहस में भाग लिया।


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ये हुए सजावार नया रामनगर थाना क्षेत्र के जानकी नगर गांव के शीतल यादव, उनके पुत्र फंटूस यादव, प्रसादी यादव व उनके तीन पुत्र क्रमश: नीरज यादव,पंकज यादव व सुबोध यादव, मिथलेश, रवींद्र पासवान, कंचन कुमार, विवेक मंडल, राजा राम व प्रमोद मंडल को सजा हुई।
पूर्व में सभी आरोपी जमानत पर मुक्त था। लेकिन बीते गुरुवार को दोषी करार देने के बाद सभी आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। गौरतलब हो कि इस मामले में 13 नामजद आरोपित थे। लेकिन, विचारण के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।
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क्या है मामला
केस के सूचक विनोद कुमार यादव अपने बड़े भाई लक्ष्मी नारायण यादव के साथ होली पर्व को लेकर बाजार में समान खरीदने के लिए तीन मार्च 2001 को घर से निकला। बीच रास्ते में शीतल यादव की जमीन के पास सभी नामजद ने सूचक व उनके भाई के साथ गाली-गलौज व मारपीट की। जिसमें लक्ष्मी नारायण यादव गंभीर रुप से जख्मी हो गया। फिर बदमाशों ने सूचक विनोद यादव को पकड़ कर पहाड़ पर ले गया और पचास हजार रुपये रंगदारी का मांग की। हो-हल्ला होने पर ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक देशी मास्केट, दो जिदा बम, एक कारतूस व पांच फायर किया हुआ कारतूस का खोखा बरामद किया। साथ ही साथ छह बदमाशों को मौके पर से गिरफ्तार किया था।
Posted By: Jagran
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