अरवल। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अब आवेदक को रिश्ता बताना जरूरी होगा। जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए उसके साथ आवेदक को अपना रिश्ता प्रमाणित करने के लिए सक्षम दस्तावेज देना पड़ेगा। यही प्रक्रिया परिजन के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अपनाना पड़ेगा।
अरवल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने इस आशय का निर्देश जारी कर दिया है। परिषद के सभी वार्ड पार्षदों को निर्देश की प्रति भेज दी गई है। बताया गया कि आवेदक को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तब दिया जाएगा जब वे अपने रिश्ते का साक्ष्य देंगे। रिश्ता सत्यापित करने लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, छ्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की छाया प्रति देना जरूरी होगा। यदि रिश्ता सत्यापित नहीं कर सके तो आवेदक को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकेगा।
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Posted By: Jagran
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