राज्य सूचना आयोग ने पंचायत सचिव पर लगाया जुर्माना

बक्सर : केसठ के पंचायत सचिव (वर्तमान में ब्रहपुर के पोखराहा पंचायत में कार्यरत) श्याम किशोर सिंह पर आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के आरोप में राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदण्ड की राशि पंचायत सचिव के वेतन से पांच समान मासिक किश्तों में वसूल किए जाएंगे। आदेश से जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है।

राज्य सूचना आयोग के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला लोक सूचना शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने डुमरांव कोषागार पदाधिकारी को पत्र भेजकर पंचायत सेवक के वेतन से अर्थदण्ड की अधिरोपित राशि को वसूल करने को कहा है। सूचना के अधिकार के अ‌र्न्तगत केसठ गांव के अनिल कुमार नामक व्यक्ति द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से गत 2 जुलाई 2018 को ग्राम पंचायत केसठ में 2016 से अब तक ग्राम पंचायत में हुई बैठकों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन ने गत 7 जुलाई 2018 को सूचना उपलब्ध कराए जाने को लेकर प्रपत्र क को पंचायत सेवक सह लोक सूचना पदा. को स्थानांतरित कर दिया। परंतु, लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सेवक द्वारा आवेदक अनिल कुमार को 15 माह विलम्ब के साथ सूचना उपलब्ध कराई गई।आवेदक द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ प्रथम अपीलीय प्राधिकार के यहां अपील की। बाद में प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अनुमंडलाधिकारी द्वारा पंचायत सचिव के खिलाफ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। परन्तु, पंचायत सेवक द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

Posted By: Jagran
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