जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में लापरवाही पड़ेगी भारी

छपरा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में लापरवाही बरतना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। 21 दिनों के अंदर जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने वाले अधिकारियों को प्रति मामले पचास रूपये की दर से जुर्माना की वसूली होगी। इस संबंध में सभी रजिस्ट्रार से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा तलब किया गया है और उनसे यह शपथ पत्र मांगा गया है कि वर्ष 2019 में घटित सभी जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रेशन शत-प्रतिशत कर लिया गया है। विजन 2020 के तहत जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन सीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। इसको लेकर वर्ष 2019 में कई बार सभी अधिकारियों को सिविल सर्जन डा माधवेश्वर झा ने सीआरएस पोर्टल पर जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया था। भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय ने विजन 2020 के तहत इस कार्य को नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों से शपथ पत्र मांगा गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र भेजकर यह प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2019 में घटित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा किया गया है। यदि वर्ष 2019 में घटित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रेशन निरीक्षण में लंबित पाया गया तो, जन्म एवं मृत्यु अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रत्येक लंबित जन्म एवं मृत्यु पचास रूपये की दर से जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने बताया कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक तथा प्रखंडों में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

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इन पर भी गिर सकती है गाज
छपरा नगर निगम, नगर पंचायत मढौरा, सोनपुर, दिघवारा, रिविलगंज, परसा बाजार, एकमा बाजार के कार्यपालक पदाधिकारी सह रजिस्ट्रार पर भी करवाई हो सकती है। इनसे भी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपर जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु ने शत प्रतिशत जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कर लिए जाने का प्रमाण पत्र तलब किया है । इसके अलावा सीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी सीडीपीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।
प्रमाण- पत्र नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई
सिविल सर्जन ने बताया कि जन्म मृत्यु की घटनाओं का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कर लिए जाने का प्रमाण पत्र नहीं देने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। सभी प्रभारी पदाधिकारियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देने के लिए पत्र भेजा गया है और तीन दिनों के अंदर प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है और इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।
Posted By: Jagran
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