देव प्रखंड के खखड़ा मध्य विद्यालय में रविवार को आपदा पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधि संघ के पूर्व अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह एवं पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने कहा कि आपदा पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जा रही है। पीड़ितों के अधिकार और सरकार से मिलने वाली सहायता की जानकारी दी गई। कानून के बारे में बताया गया। दोनों ने कहा कि आपदा पीड़ितों को निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का हक और अधिकार है। ग्रामीणों को बताया गया कि बाढ़, भूकंप, अगलगी, सुखाड़, सामूहिक लू से मौत, सड़क हादसा, भगदड़, रेल दुर्घटना, नाव हादसा, नदी, नहर, आहर और तालाब में डूबने से मौत, हिसा, दंगा, गैस सिलेंडर विस्फोट, बिजली शार्ट सर्किट, वज्रपात, आदी आपदा में आती है। ग्रामीणों को बताया गया कि आपदा पीड़ितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जागरूक किया जा रहा है। उनके लिए सरकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कौन सी सुविधा और मदद देने का प्रावधान है बताया गया। संविधान के मूल और प्रस्तावना पर जानकारी दी गई। संचालन विधिक स्वयं सेवक सुदामा ठाकुर एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाध्यापक संजीव कुमार सिंह ने किया। शिक्षिका संध्या कुमारी, दयामंती विदा कुमारी, ग्रामीण अटल विहारी सिंह, प्रदीप कुमार, विकास कुमार, संतोष कुमार के अलावा छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
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Posted By: Jagran
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