बक्सर : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को हत्या मामले की सुनवाई की गई। न्यायाधीश हरिद्रनाथ ने दोनों पक्षों की दलील में पति मिथुन मुसहर के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। उन्होंने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त जिले के कथराई गांव का रहने वाला है। घटना 28 अगस्त 2017 में घटी थी। इस मामले में सूचक मृतक की दादी कस्तूरिया देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि उसके विरुद्ध अपनी पत्नी किरण देवी की हत्या मामले का मुकदमा चल रहा था। आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप की पुष्टि हुई है। हालांकि, पोस्टमार्टम में चिकित्सक मौत के वजह की जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद बिसरा को जांच के लिए पटना भेज गया। जहां जहर देकर मारने की पुष्टि हुई। इसके बाद कोर्ट ने पति के विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया। जबकि, आरोपित के विरुद्ध दहेज हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
दही, चूड़ा और मटर-पनीर संग सामाजिकता के रंग यह भी पढ़ें
Posted By: Jagran
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस