जागरण संवाददाता, गोपालगंज : जिले में मारपीट के एक 10 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी को एक साल की जेल की सजा भी सुनाई। इसी मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक, 9 सितंबर 2013 को फुलवरिया थाना के रूपी बतरहा गांव के खगेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी सुमित्रा देवी तथा पुत्र गुड्डन के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें यह परिवार बुरी तरह घायल हो गया था। घटना को लेकर खगेन्द्र शर्मा के बयान पर संतोष साह, कैलाश साह, संजय साह और मिथलेश साह के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस मामले में 20 दिसंबर 2013 को जांचकर्ताओं ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दायर होने के बाद इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपित कैलाश साह की मौत हो गई। शेष तीन आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी।
अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संतोष साह को घटना के लिए दोषी पया और एक साल की कारावास की सजा सुनाई। इस बीच पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने संजय साह और मिथलेश साह को बरी कर दिया।
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