Bihar: खतरे में छपरा की मेयर राखी गुप्ता की कुर्सी, तीन संतान होने के मामले में चुनाव आयोग ने 4 मई को किया तलब



छपरा, जागरण संवाददाता। छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन संतान होने के मामले में नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग में राखी गुप्ता को चार मई को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। 
बताते चलें कि छपरा नगर निगम की पूर्व मेयर सुनीता देवी ने राखी गुप्ता के खिलाफ दो से अधिक बच्चों के होने के बाद भी नगर पालिका चुनाव लड़ने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे शिकायत में एक जमीन का कागज भी आयोग को भेजा है, जिसमें राखी गुप्ता और उनके पति वरूण प्रकाश ने अपने तीसरे संतान को दत्तक पुत्र के रूप में दूसरे को देने की बात कही है। इस कागजात में वरुण प्रकाश एवं राखी गुप्ता समेत दो गवाह के भी हस्ताक्षर हैं। इसे निबंधन विभाग ने भी सही माना है।

ऐसे में अगर पूर्व मेयर सुनीता देवी और अन्य लोगों की ओर से लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो राखी गुप्ता की कुर्सी जा सकती है। साथ ही झूठ बोलकर चुनाव लड़ने को लेकर उनपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।निर्वाचन आयोग ने विशेष कार्य पदाधिकारी ने मेयर राखी गुप्ता खुद या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उपलब्ध कागजात/अभिलेखों के आधार पर इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग में इस मामले में 13 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। इसके पहले दो तिथियों को सुनवाई हो चुकी है। इस बीच सदर एसडीओ एवं जिलाधिकारी सारण ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे अपने रिपोर्ट में राखी गुप्ता के तीन संतान होने की बात कही है। डीएम एवं एसडीओ के रिपोर्ट के बाद चार मई को सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय हो कि निर्वाचन आयोग ने तीन संतान होने के मामले में पहले तीन मार्च, 24 मार्च और 13 अप्रैल को सुनवाई की है।

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