जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश बाल न्यायालय मनोज कुमार की अदालत ने शनिवार को कोर्ट की अवमानना से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए बाल पर्यवेक्षण गृह आरा के अधीक्षक समेत वहां के डीएम एवं एसपी के वेतन से 10-10 हजार रुपये जुर्माना वसूली करने का आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने जुर्माने की राशि को एक सप्ताह के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रोहतास में जमा करने का आदेश दिया है। उक्त मामला बाल न्यायालय से जुड़ा है, जिसका ट्रायल 2018 से उक्त कोर्ट में चल रहा है।
इस मामले में आरोपित किशोर झारखंड के पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का निवासी है।
बाल पर्यवेक्षण गृह आरा से उक्त किशोर का इलाज कराने के लिए आरा सदर अस्पताल में लाया गया था, जहां से वह पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया था।
इस मामले में कोर्ट द्वारा किशोर को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए कई बार संबंधित थानाध्यक्ष एवं बाल पर्यवेक्षण गृह आरा के अधीक्षक आरा को आदेश जारी किया गया था।
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इस मामले में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को भी इससे अवगत कराया था।
पूर्व के सारे आदेशों की अवहेलना को देखते हुए एडीजे प्रथम की अदालत ने तीनों पदाधिकारियों के खिलाफ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह आदेश जारी किया है।