आरा: इचरी नरसंहार कांड में पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा बरी, नौ आरोपियों को सश्रम उम्रकैद की सजा



जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर के चर्चित इचरी नरसंहार कांड में बुधवार को तृतीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने नौ आरोपितों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस मामले में पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्रीभगवान सिंह कुशवाहा भी आरोपित थे, लेकिन साक्ष्य के अभाव में उन्हें कोर्ट ने दोषमुक्त कर रिहाई का आदेश दिया। वर्ष 1993 में 29 मार्च को जगदीशपुर में घटना हुई थी।

इसमें पांच लोगों की हत्या हुई थी और नौ लोग घायल हुए थे। सभी भाजपा के समर्थक थे और पार्टी के जुलूस में शामिल होकर ट्रैक्टर से वापस लौट रहे थे।
इसी दौरान आटापुर गांव में गोसाईं मठ नागा बाबा के मठिया के समीप उनपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी।
इसमें मौके पर इचरी के रामलोचन सिंह, विनय सिंह, जालिम सिंह, हृदयानंद सिंह और अनंत सिंह की मौके पर मौत हो गई थी।
जबकि, जनेश्वर सिंह, सतेंद्र सिंह, उमेश सिंह, गुप्तेश्वर सिंह, मटुकधारी सिंह, रवीन्द्र सिंह, भिखन साह और जयप्रकाश सिंह समेत नौ लोग गोली लगने घायल हो गए थे।
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सभी मृतक और घायल इचरी गांव के रहनेवाले थे। मामले में दूसरी पार्टी के समर्थक दस लोगों पर आरोप तय हुए थे।

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