बिहार में शिक्षा विभाग का कारनामा: पहले सौंपा प्रधानाचार्य का कार्यभार, फिर ठोका मुकदमा



संवाद सहयोगी, जमुई: जिला शिक्षा कार्यालय इन दिनों अपने निर्णयों से सुर्खियां बटोर रहा है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा कार्यालय ने गुरुवार को प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई बाजार से संबंधित दो अलग-अलग आदेश पत्र जारी किए हैं। एक पत्र में स्कूल के जिस वरीय शिक्षक को प्रभार देने का आदेश दिया गया है। दूसरे पत्र में उसी वरीय शिक्षक समेत अन्य दो पर एफआईआर करने का आदेश दिया गया है।
ऐसे सवाल यह उठता है कि अगर वरिष्ठ शिक्षक ने ऐसा काम किया है, जिस पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है तो फिर आरोपी को प्रभार देने का आदेश किस परिस्थिति में दिया गया? एफआइआर होने के बाद स्कूल का शैक्षणिक प्रबंधन कैसे संचालित होगा? बहरहाल, इन सवालों पर जिम्मेदारों को मनन करना है। संभव है कि यह आदेश पत्र अलग-अलग समय में निर्गत किए गए हों। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इस कृत्य से जिला शिक्षा कार्यालय एक बार फिर चर्चा में है।

दरअसल, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 23 मार्च 2023 के आदेश में प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई बाजार की प्रभारी प्रधानाध्यापिका उपासना सिन्हा का स्थानांतरण प्लस टू राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय जमुई होने पर उन्हें दोपहर में दोपहर में कार्यभार से मुक्त कर दिया। साथ ही विद्यालय का संपूर्ण प्रभार वरीयतम शिक्षक दीन दयाल प्रसाद आर्य को अविलंब सौंपने का आदेश दिया। इसके अलावा, अप्रैल माह का वेतन नव पदस्थापित विद्यालय से ही प्राप्त करने का निर्देश दिया।
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इसके कुछ देर बाद गुरुवार यानी 23 मार्च को दिए गए आदेश में शिक्षा पदाधिकारी ने वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापिका उपासना सिन्हा के शिकायती पत्र के आधार पर कार्यालय कक्ष और प्रयोगशाला कक्ष में ताला लगाने के आरोप में शिक्षक दीनदयाल प्रसाद आर्य, मणिकांत सुमन और परिचारी सरोज कुमारी पर स्थानीय थाना में केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अब एक ही शिक्षक पर दो तरह के विभागीय आदेश से शिक्षकों में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
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कोट
गुरुवार की सुबह में प्रधानाध्यापक उपासना सिन्हा ने सूचित किया कि वरीय शिक्षक दीन दयाल आर्य और अन्य द्वारा कार्यालय कक्ष एवं प्रयोगशाला कक्ष में मनमानी कर ताला लगा दिया गया है। इस शिकायत के आलोक में संलिप्त दोषी कर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया गया था। विरमित तिथि यानी गुरुवार तक उपासना सिन्हा को ही इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करना था। इसलिए उन्हें ही केस करना है। विभागीय कार्रवाई सही है।
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-कपिलदेव तिवारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई।


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