Hajipur: हाजीपुर में किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले युवक को सश्रम कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगा



जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम जीवनलाल ने एक युवक को दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में सजा सुनाई है।
युवक पर आरोप था कि उसने जन्मदिन में भाग लेने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल किया था। मामले में युवक को साढ़े तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं साढ़े पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र स्थित घर से एक 16 वर्षीय किशोरी को उसकी सहेली अपने जन्मदिन पर 19 अप्रैल 2018 को अपने घर पर बुलाकर ले गई।
वहां पर सहेली के भाई ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया तथा अपने दोस्त से इसका वीडियो बनवा लिया। उसके बाद इस घटना की जानकारी किसी को भी देने पर इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी।
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इसी तरह की धमकी पीड़िता की सहेली के पिता ने भी दी। इसके बाद पीड़िता अपने घर आई। इस घटना के बारे में डर की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसी बीच आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर दिया।
इसके बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ लालगंज थाना जाकर अपनी सहेली के भाई लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी रोहित कुमार, उसके पिता पशुपति तिवारी, मां गुड़िया देवी, उसके वीडियो बनाने वाले दोस्त गौरव कुमार तथा उसकी दो नाबालिग बहनों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई।

पुलिस ने इस मामले में 26 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में मुख्य आरोपी की दो बहनों तथा उसके दोस्त गौरव कुमार को नाबालिग बताया गया था।
इसके कारण इन तीनों को विचारण के लिए पृथकवाद किशोर न्याय परिषद में भेज दिया गया तथा शेष के विरुद्ध न्यायालय में 30 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया।
इस मामले में रोहित कुमार, उसके पिता पशुपति तिवारी तथा मां गुड़िया देवी के विरुद्ध आरोप गठन कर विचारण शुरू किया गया।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा द्वारा कराए गए अभियोजन पक्ष के 10 तथा बचाव पक्ष के 5 साक्षियों एवं 10 प्रदर्श के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद रोहित कुमार को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 तथा भादवि की धारा 342 के तहत 21 मार्च को दोषी करार दिया था।
जबकि उसके पिता एवं माता को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषी करार रोहित कुमार को 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड एवं भादवि की धारा 342 के तहत 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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